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आयुष्मान कार्डधारक से वसूली पर गंगाचरण अस्पताल घिरा, स्थायी लोक अदालत ने निदेशक व सीएमओ को भेजा नोटिस

जोनल हेड : हैदर अली

बरेली: आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली मुफ्त चिकित्सा सुविधा से वंचित कर एक वृद्धा से हजारों रुपये वसूलना गंगाचरण अस्पताल के लिए मुसीबत बन गया है। पीड़ित वृद्धा और उनके अधिवक्ता बेटे द्वारा दायर याचिका पर स्थायी लोक अदालत ने अस्पताल निदेशक और सीएमओ को नोटिस जारी करते हुए 24 दिसंबर को जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।सिमराबोरीपुर निवासी अधिवक्ता संजय देव सिंह भदौरिया ने बताया कि उनकी मां रामेश्वरी देवी (आयुष्मान कार्डधारक) को 10 अक्टूबर 2025 को गंगाचरण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान योजना लागू होने के बावजूद 5,801 रुपये की दवाएं अपने मेडिकल स्टोर से जबरन दिलवाईं और जांच के नाम पर 5,000 रुपये जमा कराए।अतिरिक्त 13,324 रुपये वसूलने का आरोपपीड़ित परिवार का कहना है कि अस्पताल ने न सिर्फ मुफ्त इलाज और भोजन की सुविधा देने से इंकार किया, बल्कि छुट्टी के समय तक कुल 13,324 रुपये अतिरिक्त वसूल लिए। जब इस संबंध में शिकायत की गई तो अस्पताल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मैनेजर द्वारा अधिवक्ता के पुत्र को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है।

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